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Showing posts from October, 2021

अभिगोपन

  अभिगोपन   वित्तीय  मध्यस्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है जिसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और निवेश गृह शामिल होते हैं.  यह क्षति या वित्तीय हानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति के भुगतान की गारंटी लेते हैं और इस प्रकार की गारंटी द्वारा वित्तीय जोखिम के दायित्व को स्वीकार करते हैं.  वह व्यक्ति या संस्था जो अभीगोपन का कार्य करते हैं अभीगोपक कहलाते हैं.  अभिगोपन निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न होता है यथा इंश्योरेंस ,अंशों के पब्लिक निर्गमन में, बैंक द्वारा मुद्रा उधार देने पर. अभिगोपन के दौरान अभीगोपक इस बात पर सहमत होता है कि वह प्राथमिक बाजार में जो प्रतिभूति  विक्रय के लिए उपलब्ध होंगी उसका एक न्यूनतम  भाग  क्रय करेगा. अभिगोपन के संविदा के अंतर्गत अभिगोपक  एक निश्चित कमीशन भी प्राप्त करता है. एक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार करने का अधिकार उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंशो के कम से कम 90% भाग पर जनता से आवेदन प्राप्त नहीं हो जाते, ऐसे निम्नतम राशि को न्यूनतम अभीदान कहते हैं. ख्याति प्राप्त कंपनी की द...